सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया जिसमे कहा गया था की उन्हें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों के लिए जाँच का सामना करना होगा। मुख्य न्यायाधीश ें वि रमना न्यायमूर्ति विनीत सरन सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा – आप जैसे बड़े संगठनों को जांच के लिए लिए स्वेच्छा से आगे आना चाहिए , जाँच की जानी चाहिए। पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायलय के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया जिसने सीसीआई द्वारा उनकी कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यो में प्रारंभिक जाँच के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था।
शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि सीसीआई की जांच जारी रहनी चाहिए। हालांकि, अदालत ने सीसीआई को जवाब देने के लिए कंपनियों के लिए समय बढ़ाने के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए ई-कॉमर्स कंपनियों ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। पीठ ने कहा कि उसे उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है, समय 9 अगस्त को समाप्त हो रहा है, इसलिए ‘हम इसे 4 सप्ताह तक बढ़ाते हैं।’ 23 जुलाई को, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघन के लिए सीसीआई द्वारा शुरू की गई जांच के खिलाफ अमेजॉन फ्लिपकार्ट की याचिका को खारिज कर दिया था।