दिल्ली में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए की जाने वाली RT-PCR जांच के रेट कम करने के मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। RT-PCR की जांच के लिए आठ सौ रूपये दाम फिक्स करने को लेकर केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट की तरफ से दायर याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि निर्धारित मूल्य कोरोना जांच में उपयोग किए जाने वाले उपभोग्य सामग्रियों की लागत को कवर नहीं करेगा।एसोसिएशन ने यह भी कहा कोरोना की जांच के लिए मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। दिल्ली सरकार के स्थायी वकील रमेश सिंह और अतिरिक्त स्थायी वकील गौतम नारायण ने अदालत को बताया कि मूल्य सीबीएनएएटी और ट्रूनेट परीक्षणों पर लागू नहीं है क्योंकि ये आरटीपीआर से अलग हैं। अदालत ने यह भी कहा कि तीन परीक्षण आम नहीं हैं और इसलिए उनके लिए एक सामान्य मूल्य तय नहीं किया जा सकता है।

दिल्ली में अभी हाल में केजरीवाल सरकार ने RT-PCR जांच के दाम 800 रुपये फिक्स कर दिया है। सरकार का कहना है कि इससे दिल्ली के हजारो लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जबकि एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट का कहना है कि इतने रुपये से उनकी लागत भी नहीं निकल रही है। इससे पहले दिल्ली में 1200 रुपये में RT-PCR की जांच की जाती थी।

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