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कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। इस पर रोक लगाने के लिए अलग-अलग राज्‍यों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो कहीं वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कई जगह पर स्‍कूलों को बंद किया गया है। कई जगहों पर मास्‍क नहीं लगाने पर जुर्माने को प्रावधान किया गया है। यूपी, कर्नाटक, जम्‍मू कश्‍मीर, दिल्‍ली, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मुख्‍यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने इशारों में लॉकडाउन की आशंका को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब वैसे कड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास संसाधन हैं। हमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर फोकस करना होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू का एलान किया है। इसमें लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और बरेली शामिल हैं। नोएडा और गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक सभी स्कूल-कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया। नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान आवश्‍यक सेवाओं की छूट रहेगी। मेडिकल कारणों से निकलने की पाबंदी नहीं होगी।

एमपी सरकार ने आदेश जारी किया था कि समस्त नगरीय क्षेत्रों में 8 अप्रैल से आगामी आदेश तक प्रत्येक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का फैसला लिया है। अब सप्ताह में पांच दिन सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे।

जम्मू और कश्मीर के उपराज्‍यपाल के कार्यालय के आदेशानुसार जम्मू, उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर, बारामूला, बडगाम, अनंतनाग और कुपवाड़ा जिलों के शहरी क्षेत्रों में 9 अप्रैल से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लगाया जाएगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी।

कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने घोषणा की कि 10 से 20 अप्रैल के बीच बेंगलुरु, मैसूरु, मंगलुरु, कालाबुरागी, बीदर, तुमकुरु, उडुपी और मणिपाल में रात 10 बजे से पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाएगी।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। अब रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक बेवजह घर से निकलने पर मनाही होगी। यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। आटो-टैक्सी आदि सार्वजनिक वाहनों को नाइट कर्फ्यू से छूट मिलेगी। इन वाहनों में उन्हीं लोगों को बैठाया जा सकेगा, जिन्हें नाइट कर्फ्यू से छूट मिली है। नाइट क‌र्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना भरना होगा।

गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने आदेश दिया है कि बुधवार रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच गुजरात के 20 शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। शादियों में केवल 100 लोगों को अनुमति दी जाए। 30 अप्रैल तक के लिए होने वाले भव्य आयोजन को स्‍थगित कर दिया गया है। 30 अप्रैल शनिवार तक सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पूरे महाराष्ट्र में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए गए हैं। यहां 28 मार्च से 15 अप्रैल तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। पुणे में तीन अप्रैल से शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। अगले सात दिनों के लिए पुणे जिले में सभी बार, होटल, धार्मिक स्थान और रेस्तरां सात अप्रैल से बंद रहेंगे। हालांकि घरेलू सामान की होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

पंजाब सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य में राजनीतिक सभाओं पर भी प्रतिबंध लगाया है। इस दौरान रेस्टोरेंट और होटलों में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है। हालांकि खाना पैक कराने की सुविधा जारी रहेगी। राज्य में अगले आदेश तक स्कूल-कॉलेज भी बंद हैं। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए के तहत चंडीगढ़ में रात 10 से सुबह पांच बजे कर नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान पार्टी और अन्य गैर जरूरी चीजों पर रोक लगा दी है। इसके अलावा रेस्टोरेंट भी रात 10 बजे बंद करने के निर्देश जारी कर दिए है।

झारखंड में सभी दुकानें, रेस्टोरेंट व क्लब रात के आठ बजे के बाद नहीं खुलेंगी। हालांकि, खाद्य पदार्थों की होम डिलिवरी रेस्टोरेंट से की जा सकेगी। यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे।

ओडिशा के 10 जिलों में 5 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये सभी 10 जिले छत्तीसगढ़ सीमा से लगे हुए हैं। इनमें सुन्दरगड़, झारसुगुड़ा, सम्बलपुर, बरगड़, बलांगीर, नुआपड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, मालकानगिरी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इन जिलों में रात 10 से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा।

राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, सागवाड़ा, कुशलगढ़ चित्तौड़गढ़, आबूरोड और जोधपुर में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। यह नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। डिलीवरी सेवाओं को छोड़कर रेस्तरां और रेस्‍टोरेंटों को नाइट कर्फ्यू का पालन करने को कहा गया है।

छत्तीसगढ़ ने भी सख्त कदम उठाते हुए दुर्ग में छह अप्रैल से 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा राजधानी रायपुर सहित 19 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू है। इनमें राजनांदगांव, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा, मरवाही जिले शामिल हैं। यहां रात नौ बजे से सुबह नौ बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। रायपुर में दस दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। रायपुर जिला कलेक्टर एस भारती दासन ने कहा कि कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रायपुर जिले को 9 अप्रैल को शाम 6 बजे से 19 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। दुकानों और पेट्रोल पंप को इससे बाहर रखा गया है।