देश में पिछले एक सप्ताह से कोरेाना के मामले तीन लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 3.79 लाख से अधिक नए मामले सामने आए। इतनी बड़ी संख्या में पहली बार इतने मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 3,646 मौतें भी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 फीसद से पॉजिटिविटी वाले देश के 150 जिलों में लॉकडाउन की सिफारिश की। हालांकि, पीएम मोदी ने राज्यों से लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में प्रयोग करने के लिए कहा था। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों में कहीं लॉकडाउन, कहीं वीकेंड लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। उसके लिए राज्य गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। उसका असर भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में नए मामलों की संख्या में कमी आई है। आइये जानते हैं कि राज्यों में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों की क्या स्थिति है और उसके लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि राज्य में लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। महाराष्ट्र में अभी लॉकडाउन 30 अप्रैल तक लागू है। गौरतलब है कि प्रदेश में सख्ती के बावजूद कई जिलों में कोरोना के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस वजह से लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 14 अप्रैल की शाम 8 बजे से लागू हैं । पूरी राज्य में धारा 144 लागू हैं। कोरोना के मामले नहीं घटने पर संपूर्ण लॉकडाउन की भी मांग की गई है। राज्य में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। हालांकि इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पहले की तरह ही सामान्य रूप से जारी रहेगी, लेकिन निजी वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। राज्य सरकार ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में ग्रोसरी, सब्जियों की दुकानें, बेकरी और डेयरियां सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही खुलेंगी।
बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले को देखते हुए बुधवार को हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार लोगों के मूवमेंट को कम करने के लिए अब सभी दुकानें व कारोबारी प्रतिष्ठान शाम चार बजे ही बंद हो जाएंगे। पहले यह छूट शाम छह बजे तक थी। वहीं नाइट कर्फ्यू अब रात नौ बजे की बजाय शाम छह बजे से ही लागू हो जाएगा। सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यह आदेश अगले महीने की 15 तारीख तक लागू रहेगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि शादी समारोह में अब सौ की जगह केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रात दस बजे तक कार्यक्रम को खत्म करने को कहा गया है। श्राद्ध कार्यक्रम में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कोरोना से जिन लोगों की मौत होगी, उनका अंतिम संस्कार अब सरकार के खर्चे पर होगा। जिन लोगों की कोरोना जांच में रिपोर्ट निगेटिव आई है पर उनमें कोरोना के लक्षण थे, उनकी मौत होने पर अंतिम संस्कार का खर्च भी सरकार उठाएगी।
उत्तर प्रदेश में पॉजिविटी रेट लगभग 30 फीसद हो चुकी है। कोरोना संक्रमण पर रोक के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बढ़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ा जाएगा। अब शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। शनिवार, रविवार को पहले ही वीकेंड लॉकडाउन होता था, जो अब सोमवार को भी लागू रहेगा और मंगलवार सुबह तक जारी रहेगा। रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू अभी भी लागू है। हालांकि इलाहाबाद ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की मांग की है।
पंजाब में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। हरियाणा की तर्ज पर पंजाब में भी अब बाजार रोजाना सायं 6 बजे बंद होंगे। यह फैसला पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए अरकेजरीवाल सरकार ने 26 अप्रैल से 2 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। दो मई सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। रेस्तरां में जाकर खाने पर पाबंदी होगी। सभी बाजार बंद रहेंगे। इसे दौरान बीमार लोगों को अस्पताल जाने की छूट मिलेगी। इसके अलावा बीमार लोगों को अस्पताल जाने और अस्पताल से आने की छूट रहेगी। डीटीसी बसें और दिल्ली मेट्रो का संचालन जारी रहेगा। ऑटो व टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं चलती रहेगी। अस्पताल, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, जिलाधिकारी, बिजली, पानी, सफाई से जुड़े लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी।
एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल समेत छिंदवाड़ा, रतलाम, सागर और जबलपुर में जारी पाबंदियों को बढ़ा दिया है। भोपाल में अब तीन मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रहेंगी। वहीं, छिंदवाड़ा, रतलाम, सागर और जबलपुर में ये प्रतिबंध 1 मई तक के लिए रहेगा। हालांकि सरकार ने इसे कोरोना कर्फ्यू बताया है, लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन जैसी ही हैं।
झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आंशिक लाकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) को एक सप्ताह के लिए सख्ती के साथ बढ़ाया जाए। अब दुकानें अपराह्न दो बजे तक ही खुलेंगी। दवा दुकानों के लिए समय की कोई बाध्यता नहीं है। दोपहर तीन बजे तक ही लोग मूवमेंट कर सकेंगे। छह मई की सुबह छह बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। पूर्व में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से 29 अप्रैल की सुबह छह बजे तक के लिए लागू किया था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसमें और सख्ती बरतने के आदेश के साथ एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में स्कूल-कॉलेज, कोचिंग, शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान, स्वीमिंग पुल, जिम, पार्क, होटल-रेस्टोरेंट (बैठकर खाने पर प्रतिबंध), सिनेमा हॉल, मॉल, शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं। जन सामान्य को बेवजह सड़क पर निकलने की सख्त मनाही है। पूरे राज्य में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। राशन, सब्जी व दवा की दुकानों को लॉकडाउन से छूट दी गई है।
हिमाचल प्रदेश के 4 जिले कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में 27 अप्रैल से 10 मई तक रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। हिमाचल में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं।
राजस्थान में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है, जो 3 मई तक लागू रहेगा। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच अशोक गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत 3 मई तक इसे जन अनुशासन पखवाड़ा का नाम दिया। इसमें सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था। प्रदेश की सीमा पर सख्ती की जाएगी। बाहर से आने वालों को 72 घंटे भीतर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण अभी भी कम नहीं हुआ है। ऐसे में रायपुर, धमतरी और सूरजपुर जिला प्रशासन ने लाकडाउन पांच मई तक बढ़ा दिया है। इन जिलों में सोमवार को लाकडाउन की मियाद पूरी हो रही थी। बाकी जिलों में भी लॉकडाउन की बंदिश अभी जारी रहेगी।
हरियाणा के जिन जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहां ज्यादा सख्ती करेगी। फिलहाल गुरुग्राम और फरीदाबाद में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। लॉकडाउन के लिए मनोहर सरकार केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार करेगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, हिसार में निजी संस्थानों में शत प्रतिशत घर से काम (वर्क फ्राम होम) करने को प्राथमिकता दी जाए। हरियाणा में बाजारों को शाम 6 बजे से बंद कर दिया गया है।
उत्तराखंड में राज्य सरकार लाकडाउन के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की अनौपचारिक बैठक में इस पर सहमति बनी। यह तय किया गया कि भीड़भाड़ रोकने के लिए राज्य में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी जाए। इसके अलावा विवाह समारोहों में शामिल होने के लिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 50 रखने का निर्णय लिया गया। 27 अप्रैल से 3 मई तक नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्रों और हल्द्वानी में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। उत्तराखंड के सभी जिलों में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे प्रदेश में हर रविवार साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। अलबत्ता देहरादून जिले के नगर निगम क्षेत्र में दो दिन यानी रविवार के साथ शनिवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू लागू किया गया है। सरकार ने गुरुवार से उत्तराखंड के सभी सरकारी कार्यालय खोलने के आदेश दिए हैं। कार्यालयों में समूह क व ख के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति और समूह ग व घ के कर्मचारियों की उपस्थिति रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत तय की गई है। बुधवार दोपहर को शासन ने शनिवार एक मई तक सभी कार्यालय बंद रखने का आदेश जारी किया था। इस पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जब डाक्टर व पुलिस कर्मी काम कर सकते हैं तो अन्य कार्मिक क्यों नहीं। इस पर देर शाम नया आदेश जारी किया गया।
गुजरात में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 28 अप्रैल से आंशिक लॉकडाउन की घोषणा की है। आठ महानगर व 29 शहरों में रात को आठ से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू के साथ बुधवार रात से आगामी पांच मई तक मेडिकल, डेयरी, राशन, सब्जी-फल के अलावा सभी दुकानें, मॉल, मल्टीप्लेक्स, मंदिर, बगीचे, जिम, स्नानागार आदि बंद रहेंगे। विविध तरह के समारोहों पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री विजय रुपाणी की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक में राज्य में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश, चिकित्सकों और विविध संगठनों की सलाह के मद्देनजर सरकार ने 28 अप्रैल से पांच मई तक के लिए प्रदेश में आंशिक लाकडाउन की घोषणा करते हुए आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी को बंद रखने का निर्णय किया।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कर्नाटक में दो हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य में 28 अप्रैल से अगले 14 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। सुबह छह बजे से दस बजे तक केवल आवश्यक वस्तुओं की अनुमति होगी। सुबह दस बजे के बाद दुकानें बंद रहेंगी। केवल निर्माण, विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खुला रखा जाएगा, लेकिन गारमेंट-कंस्ट्रक्शन को बंद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राज्य में दिल्ली और महाराष्ट्र से भी तेजी से कोरोना फैल रहा है।
जम्मू और कश्मीर के 11 जिले जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, कुलगाम, पुलवामा, गांदरबल, कठुआ, रियासी, उधमपुर, बडगाम 29 अप्रैल को शाम 7 बजे से 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया। गुरुवार शाम सात बजे से तीन मई सोमवार की सुबह सात बजे तक सिर्फ आपातकालीन व आवश्यक सेवाओं से संबंधित गतिविधियों को ही अनुमति होगी। अन्य सभी कारोबारी व सामान्य गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। यहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के सभी बीस जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। बसें और मिनी बसें पचास फीसद सीटिंग क्षमता के साथ चलेंगी, बाजार भी एक दिन बंद रहेंगे और एक दिन खुलेंगे।
तमिलनाडु में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। सरकार ने सोमवार से सिनेमाघरों और मॉलों को बंद करने सहित कड़े प्रतिबंधों की भी घोषणा की।
ओडिशा के 10 जिलों में पिछले 5 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये सभी 10 जिले छत्तीसगढ़ सीमा से लगे हुए हैं। इनमें सुन्दरगड़, झारसुगुड़ा, सम्बलपुर, बरगड़, बलांगीर, नुआपड़ा, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, मालकानगिरी में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इन जिलों में रात 10 से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा।
केरल सरकार ने कई नए प्रतिबंध लागू करने का फैसला किया। इनमें दो हफ्ते के लिए रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू शामिल है। नए दिशा-निर्देश के मद्देनजर सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, एंटरटेंटमेंट पार्क्स और बार बंद कर दिए गए हैं और इन्हें राज्य सरकार के अगले आदेश तक खोलने की अनुमति नहीं है। दुकानें रेस्टोरेंट शाम साढ़े सात बजे तक खुले रह सकते हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक, ट्यूशन सेंटर्स इस दौरान सिर्फ ऑनलाइन ही चल सकेंगे। जहां तक संभव हो सभी सरकारी विभागों की मीटिंगों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन आनलाइन किया जाएगा।