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विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 22 फरवरी 2021 की रात 11:59 बजे से नए एसओपी लागू हो जाएंगे. यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने विशेष नियम तैयार किए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सामान्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए लागू ये एसओपी यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नहीं हैं.

क्योंकि उनके लिए अलग से एसओपी जारी किए गए हैं. भारत आने वाले सामान्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जारी एसओपी के दो मुख्य हिस्से हैं- यात्रा की तैयारी और हवाई जहाज में बैठने से पहले की तैयारी.

यात्रा की तैयारी (सामान्य अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए)

  1. एयर सुविधा पोर्टल पर कोरोना न होने का सेल्फ डिकलेरेशन देना होगा
  2. आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट ऑनलाईन जमा करनी होगी. ये रिपोर्ट यात्रा से 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए. इस रिपोर्ट की सत्यता के लिए भी एक सेल्फ डिकलेरेशन देना होगा.
  3. यात्रियों को इस बात के लिए भी ऑनलाइन अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो भारत सरकार या राज्य सरकार के 14 दिन के क्वॉरंटीन या सेल्फ क्वॉरंटीन के नियमों का पालन करेंगे.
  4. परिवार में मृत्यु होने की स्थिति में यात्रा कर रहे यात्रियों को कोविड निगेटिव रिपोर्ट देने से छूट होगी. इस छूट के लिए यात्रा से 72 घंटे पहले ऑनलाइन एप्लिकेशन देनी होगी. इस एप्लिकेशन पर सरकारी अनुमति मिलने के बाद ही यात्रा सम्भव होगी.
    हवाई जहाज पर चढ़ने से पहले की तैयारी
  5. टिकट के साथ ही क्या करना है और क्या नहीं करना है की लिस्ट दी जाएगी.
  6. एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डेकलेरेशन फार्म भरा होना चाहिए और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जमा होनी चाहिए.
  7. थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ एसिम्पटोमैटिक यात्रियों को ही बोर्डिंग की अनुमति होगी.
  8. आरोग्य सेतु एप यात्री के मोबाईल पर डाउनलोड होना चाहिए.
  9. एयर पोर्ट और यात्रियों के सैनिटाइजेशन का ख्याल संबंधित एजेंसियों को रखना होगा.
  10. यात्रा के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
  11. यात्रा के दौरान मास्क अनिवार्य होगा और हाथों को साफ रखना होगा.

यात्रा पूरी होने पर- वो यात्री जो यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट के अलावा अन्य देशों से हैं

  1. यात्रा पूरी होने पर जिन यात्रियों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाने से छूट मिली है उनका सैंपल लिया जाएगा उसके बाद उन्हें जाने दिया जाएगा. रिपोर्ट पॉजिटिव या निगेटिव आने पर उन्हें सूचित कर आगे के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा.
  2. अन्य यात्रियों को उनकी ऑनलाइन निगेटिव रिपोर्ट के आधार पर उन्हें जाने दिया जाएगा. लेकिन उन्हें 14 दिन तक अपनी सेहत पर नजर रखनी होगी.
  3. सभी यात्रियों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सर्विलांस अधिकारियों की लिस्ट दी जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर यात्री उन्हें अपनी तबियत के बारे में बता सकें.

यात्रा पूरी होने पर- वो यात्री जो यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट देशों से हैं

  1. सभी यात्रियों को सैंपल देना होगा.
  2. जो यात्री यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से नहीं हैं उन्हें सैम्पल देने के जाने दिया जाएगा. इन यात्रियों को 14 दिन तक अपनी सेहत पर नजर रखनी होगी. पॉजिटिव आने पर सरकारी क्वॉरंटीन में रहकर इलाज कराना होगा. तब इनके सैंपल को जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजा जाएगा.
  3. जो यात्री यूके, साउथ अफ्रीका या ब्राजील से आए हैं उन्हें सैंपल देने के बाद जाने दिया जाएगा. लेकिन इन यात्रियों को 7 दिन के सेल्फ क्वॉरंटीन में रहना होगा और सात दिन बाद टेस्ट कराना होगा. पॉजिटिव आने पर सरकारी क्वॉरंटीन में रहकर इलाज कराना होगा. तब इनके सैंपल को जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजा जाएगा.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, कोरोना वायरस के एक से अधिक वेरिएंट कई देशों में सक्रिय हैं. इनमें यूके वेरिएंट 86 देशों में, साउथ अफ्रीका वेरिएंट 44 देशों में और ब्राजील वेरिएंट 15 देशों में सक्रिय हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, कोरोना वायरस के ये तीनों वेरिएंट सामान्य कोविड-19 की अपेक्षा तेजी से संक्रमित होते हैं. इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय ने एक स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर जारी किया है जो भारत आने वाले सभी यात्रियों पर लागू होगा. इस एसओपी के दूसरे हिस्से को विशेष तौर से यूके, यूरोप और मिसिल ईस्ट से आने वाले यात्रियों पर लागू किया जाएगा. ये एसओपी एयर बबल के तहत आने वाले और वन्दे भारत मिशन के तहत आने वाले दोनों तरह के अंतराष्ट्रीय यात्रियों पर लागू होगा. ये एसओपी 22 फरवरी की रात 11:59 बजे से लागू हो जाएंगे.

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