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महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धमकी मामले में दोषी मौलाना जरजिस को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने उसे 10 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर मौलाना के अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

जैतपुरा क्षेत्र की रहने वाली महिला ने साढ़े छह साल पूर्व मौलाना पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म समेत अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को मौलाना जरजिस को दोषी करार दिया था।