गैंगस्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी आज मऊ कोर्ट में हुई। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी समेत चार पर आरोप तय कर दिय। वहीं, इस मामले में गवाही के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।
फर्जी हथियार मामले में मुख्तार अंसारी समेत चार लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मऊ के दक्षिण टोला थाने में केस दर्ज किया गया था। बांदा जेल से अभी तक मुख्तार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही पेश किया जाता रहा है। यह पहली बार है जब मुख्तार को जिले में पेश होने के लिए लाया गया। इसके लिए कोर्ट परिसर और आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की। कचहरी और आसपास के क्षेत्रों में चप्पे-चप्पे पर पुलिस व पीएसी के जवान तैनात रहे।
मुख्तार के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा के मद्देनजर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराए जाने की मांग की। इस प्रार्थना पत्र को विशेष न्यायाधीश ने स्वीकार किया। अग्रिम आदेश तक मुख्तार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी करने का आदेश दिया।