भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एचडीएफसी बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बारे में जानकारी दी है। दरअसल, एचडीएफसी बैंक ने सब्सिडियरी जनरल लेजर में अनिवार्य न्यूनतम पूंजी बनाने रखने में विफल रहा, जिसके बाद एसजीएल बाउंस हो गया। आरबीआई की तरफ से एचडीएफसी बैंक को बीते 9 दिसंबर को यह आदेश हुआ और अगले दिन यानी 10 दिसंबर को इसका खुलासा हुआ है।

आरबीआई ने अपनी नोटिफिकेशन में कहा कि एसजीएल के बाउंस के लिए एचडीएफसी पर 10 लाख रुपये का मॉनिटरी जुर्माना लगाया है। 19 नवंबर को बैंक के सीएसजीएल अकाउंट (Constituent Subsidiary General Ledger) में कुछ सिक्योरिटीज में बैलेंस की कमी हो गई है। आरबीआई के इस आदेश के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर शुक्रवार को 1,384.05 रुपये पर कारोबार करते नजर आए।

सब्सिडियरी जनरल लेजर एक तरह का डिमैट अकाउंट होता है, जिसमें बैंकों द्वारा सरकारी बॉन्ड रखा जाता है। जबकि, सीएसजीएल को बैंक की तरफ से खोला जाता है, जिसमें ग्राहकों की ओर से बैंक बॉन्ड रखते हैं। बॉन्ड से जुड़े लेनदेन फेल होने को ही कहा जाता है कि एसजीएल बाउंस हो गया।

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