विशेष न्यायाधीश एनआईए सुनीत गुप्ता ने ओजीडब्ल्यू नजर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रभारी पुलिस पीपी चिनौर के अनुसार विश्वसनीय स्रोतों से सूचना मिली कि नजर हुसैन गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है। वह सोशल मीडिया के माध्यम से गैरकानूनी गतिविधियों और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इस पर एसडीपीओ दोमाना ने भी जांच की थी। सुनवाई के बाद जज ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।