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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार अब सिनेमाघर ज्यादा क्षमता के साथ खुल सकते हैं। इसके साथ ही स्विमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। ये दिशा-निर्देश एक फरवरी से 28 फरवरी तक जारी रहेंगे।

साथ ही, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति रहेगी। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को राज्यों की एसओपी के तहत अनुमति दी जाएगी। राज्य के अंदर और राज्य से दूसरे राज्य तक यात्रा या सामान ढुलाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके लिए किसी अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। दिशा-निर्देशों में आरोग्य सेतु एप के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है।

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