दिल्ली हाईकोर्ट में वॉट्सएप की नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी को एडवोकेट चैतन्य रोहिल्ला ने चुनौती दी है। चैतन्य ने इसके खिलाफ याचिका दायर कर कहा है कि वॉट्सएप की नई पॉलिसी भारत के लोगों को मिले निजता के अधिकार का उल्लंघन है। यूजर का डेटा साझा करना गैरकानूनी है। एडवोकेट चैतन्य ने कहा कि वॉट्सएप की नई पॉलिसी लागू होने के बाद लोगों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर हमेशा नजर रखी जाएगी। इसलिए वॉट्सएप की पॉलिसी पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए।
उन्होंने याचिका में कहा कि अभी डेटा पर निगरानी रखने वाली कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए यूजर पूरी तरह कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी पर निर्भर हैं। भारत ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नियम पर दस्तखत किए हैं। इसलिए डेटा की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है।