कर्नाटक विधानसभा में पारित होने के बाद कर्नाटक सरकार आज कर्नाटक विधान परिषद में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी। इस विधेयक में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा और बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी कपटपूर्ण तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में गैरकानूनी अंतरण पर रोक लगाने का प्रावधान है।