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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को पाकिस्तान की जासूसी करने वाले भारतीय को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया (मुआवजा) देने का आदेश दिया। महमूद अंसारी नाम के इस शख्स का दावा था कि उसे सीक्रेट मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया था। लेकिन वहां पकड़े जाने के बाद उसे 14 साल तक जेल में रखा गया। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट ने की।

कोर्ट ने फैसला दिया कि अनुग्रह राशि के तौर पर 10 लाख रुपए, 3 हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता को दिए जाएं। हालांकि इससे ये न समझा जाए कि ये पैसा उनके दायित्व या अधिकार से जुड़ा है।