BHARAT VRITANT

Delhi-NCR दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति के कारण ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। इससे पहले तीनों चरण पहले ही लागू किए जा चुके हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर श्रेणी में पहुंचने के चलते यह निर्णय लिया गया।

ट्रकों के प्रवेश पर रोक

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। हालांकि, आवश्यक सेवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रकों और एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक तथा बीएस-4 डीजल ट्रकों को छूट दी गई है। अब अन्य ट्रक जिले के बॉर्डर पर खड़े रहेंगे।

स्कूलों पर निर्णय की प्रतीक्षा

प्रदूषण बढ़ने के बावजूद अभी जिले में स्कूल बंद करने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि, प्रशासन की ओर से जल्द आदेश आने की संभावना है।

ग्रैप-4 के तहत प्रमुख प्रतिबंध

  1. ट्रक यातायात पर रोक
    • आवश्यक सेवाओं के लिए ट्रकों का प्रवेश जारी रहेगा।
    • एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-4 डीजल ट्रकों को छूट।
  2. अन्य वाहनों पर नियंत्रण
    • दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं, सिवाय आवश्यक सेवाओं के।
    • दिल्ली में बीएस-4 और उससे कम श्रेणी के डीजल मालवाहक वाहनों पर सख्त प्रतिबंध।
  3. निर्माण कार्य पर प्रतिबंध
    • हाईवे, फ्लाईओवर, पाइपलाइन, पावर ट्रांसमिशन, आदि से संबंधित निर्माण कार्यों पर रोक जारी।
  4. कार्यस्थलों पर बदलाव
    • सरकारी, नगरपालिका और प्राइवेट कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने और शेष को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति।

गंभीर स्थिति में पहुंचा एक्यूआई

दिल्ली-एनसीआर की बिगड़ती आबोहवा का असर लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा है। बढ़ता प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए खासतौर पर खतरनाक हो रहा है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।