मेट्रो कार परियोजना मामले में महाराष्ट्र सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सरकार की मुंबई में मेट्रो कार परियोजना पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कांजूरमार्ग में प्रोजेक्ट पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक, कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि वह अपने 15 अक्टूबर 2020 को जारी किए गए आदेश को वापस लेने के लिए तैयार है। इसमें MMRDA को आरे के स्थान पर कांजूरमार्ग में जगह देने की बात कही गई थी।
अक्टूबर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरे मेट्रो कार परियोजना का स्थान बदलने की घोषणा करते हुए इसे यहां कांजूरमार्ग स्थानांतरित करने की बात कही थी। बताया गया था कि परियोजना को कांजूरमार्ग में सरकारी भूमि पर स्थानांतरित किया जाएगा और इस काम में कोई खर्च नहीं आएगा। पिछले साल आम लोगों और पर्यावरणविदों ने आरे परियोजना और इस इलाके में पेड़ों की कटाई का विरोध किया था, जिसके बाद अब यह फैसला लिया गया है।