मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। आज होने वाली कैबिनेट बैठक में यह मसौदा रखा जाएगा और इसे मंजूरी मिल सकती है। प्रस्ताव में लव जिहाद का जिक्र नहीं किया गया है लेकिन शादी के लिए धर्म परिवर्तन के खिलाफ यह कानून होगा। सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसमें सख्त सजा का प्रावधान है।

अगर कोई शख्स सिर्फ शादी के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे दस साल तक की सजा हो सकती है। इस कानून के तहत कम से कम सजा 5 साल की हो सकती है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन करवाकर की गई शादी को शून्य भी घोषित किया जा सकता है। प्रस्ताव में एकल और सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करने के लिए अलग-अलग सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा किसी नाबालिग बच्ची, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला का जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करने के मामले में भी अलग सजा का नियम होगा।

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