बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बीएमसी द्वारा अवैध निर्माण मामले में जारी की गई नोटिस में बड़ी राहत दी है। बीएमसी ने सोनू सूद को उनके उपनगर जुहू में स्थित उनकी रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना परमीशन के अवैध रूप संरचनात्मक परिवर्तन किए जाने को लेकर नोटिस जारी की थी। जिसके बाद सोनू सूद ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी। जिस पर कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए बीएमसी को 13 जनवरी तक कोई भी कार्रवाई न करने का निर्देश जारी किया गया है।
सूद ने पिछले हफ्ते अक्टूबर में बीएमसी द्वारा उनके खिलाफ जारी नोटिस और दिसंबर में एक सिविल कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए बीएमसी की नोटिस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था जिसमें सोनू सूद को अब राहत मिली है। एक्टर सोनू सूद ने अपनी इस याचिका में कहा था कि उन्होंने अपनी उस इमारत में केवल वो ही बदलाव किए है जिसकी महाराष्ट्र एवं नगर योजना अधिनयम के तहत इजाजत है।
सोमवार को बीएमसी के वकील अनिक सखारे ने अभिनेता की याचिका का जवाब देने के लिए समय मांगा। सूद के अधिवक्ता अमोघ सिंह ने तब अंतरिम संरक्षण और नागरिक निकाय को कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने की मांग की। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने याचिका को 13 जनवरी तक के लिए स्थगित करते हुए कहा, निचली अदालत द्वारा पारित आदेश तब तक जारी रहेगा। सूद के वकील सिंह ने एचसी को बताया कि अभिनेता ने छह मंजिला शक्ति सागर भवन में कोई भी अवैध या अनधिकृत निर्माण नहीं किया है।