दिल्ली की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 55 दिनों से जारी आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर दखल देने से इनकार कर दिया है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ट्रैक्टर रैली को कोई रोक नहीं सकता।
टिकैत ने आगे कहा कि, गणतंत्र दिवस मनाने से देश के नागरिक को संविधानिक संस्थान या पुलिस रोक नहीं सकती। हम झगड़ा करने थोड़े ही जा रहे हैं। हम दिल्ली में गण का उत्सव मनाएंगे, पहले हम इसे खेत और गांव में मनाते थे। क्योंकि हम दिल्ली में हैं तो दिल्ली में ही मनाएंगे।
केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकाले जाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने केंद्र सरकार से कहा कि वो ट्रैक्टर रैली के खिलाफ अपनी याचिका वापिस ले ले। साथ उन्होंने कहा कि पुलिस को इसमें उचित आदेश जारी करने का अधिकार है लेकिन ट्रैक्टर मार्च में हम हस्ताक्षेप नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को जैसे ठीक लगता है वो उचित आदेश जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अर्जी पर कहा कि आप प्राधिकार हैं और आपको इससे निपटना है, इस पर आदेश पारित करना अदालत का काम नहीं है। वहीं कृषि कानून पर बनी कमेटी के सामने पेश होने पर किसानों ने कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे, इस पर कोर्ट ने सख्त होते हुए कहा कि कमेटी पर सवाल उठाना ठीक नहीं है।