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गौतमबुद्ध नगर में शनिवार को यूपी रेरा की 54वी बैठक हुई है। जिसमें अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि एलडीए सहित पांच बिल्डरों ने रेरा के आदेश का पालन नहीं किया है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन पांचों बिल्डरों के खिलाफ धारा 63 के प्रावधानों के तहत पारित किया है। राजीव कुमार ने कहा कि प्राधिकरण को यह अधिकार होता है कि जो प्रमोटर रेरा कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करता है। उस पर परियोजना की लागत का 5% तक जुर्माना लगा सकता है। रेरा प्राधिकरण की बोर्ड में ऐसे पांच प्रमोटर को चिन्हित किया गया है। जिनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण 57 लाख, मेमर्स न्यूटेक प्रमोटर एंड डेवलपर्स 46 लाख, सुपरटेक लिमिटेड 34 लाख, मेमर्स तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स 30 लाख और एंट्रिक्स रियलटेक पर 27 लाख का दंड है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जो प्रमोटर्स रेरा कोर्ट के द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूपी रेरा ने साफ कह दिया है कि जो लोग आदेशों का पालन नहीं करेंगे। उन बिल्डर के खिलाफ कुछ हफ्तों में जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया जाएगा। यूपी रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि प्रमोटर प्राधिकरण के आदेश का पालन करना शुरू कर दें।

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