किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ शब्दों में कहा कि दिल्ली के अंदर किसे घुसने देना और किसे नहीं, ये पुलिस का काम है. कोर्ट इस बारे में पुलिस को नहीं बतायेगा. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के पास इस मामले को निपटाने के सभी अधिकार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला कानून-व्यवस्था से जुड़ा है और इसके बारे में फैसला पुलिस लेगी. ट्रैक्टर रैली के खिलाफ याचिका पर न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में किसे प्रवेश देना चाहिए, इस बारे में फैसला करने का पहला अधिकार पुलिस को है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको यह नहीं बताने जा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, इस विषय पर 20 जनवरी को विचार करेंगे. यानी 20 जनवरी को एक बार फिर इस मामले को लेकर सुनवाई होगी.