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कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए भोपाल और इंदौर में बुधवार से रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसका समय रात 10 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। वहीं जबलपुर और ग्वालियर शहर में रात दस बजे से सभी दुकानें तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। समीक्षा बैठक में तय किया गया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल व खरगोन जिले में होली उत्सव के दौरान कहीं कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस व पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी के साथ वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। देर शाम गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने रात्रि कर्फ्यू से संबंधित आदेश जारी कर दिया। भोपाल के जिलाधिकारी अविनाश लवानिया ने बताया कि निर्देश के अनुसार कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण भोपाल शहर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक समस्त दुकानें और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लोगों के बाहर निकलने पर रोक रहेगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। नगरीय क्षेत्र में समस्या ज्यादा हैं इसलिए जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें। जिन दस जिलों में मामले ज्यादा सामने आए हैं, वहां सख्ती रहेगी। इनमें इंदौर और भोपाल में रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान दवा, राशन और खानपान की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। जरूरी सेवाएं अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आने-जाने के लिए आवागमन की अनुमति होगी। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोग बेवजह सड़क पर न निकलें इस पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने होली उत्सव के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उक्त जिलों में होली के जुलूस, गेर, मेला आदि प्रतिबंधित रहेंगे। सौ से अधिक व्यक्तियों के साथ खुले स्थान में होने वाले कार्यक्रमों में इससे अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के शामिल नहीं हो सकेंगे। व्यक्तिगत आयोजनों पर रोक नहीं होगी।दुकानों और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर मास्क और सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मध्यप्रदेश के आठ शहरों जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन में रात 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। इन शहरों में कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन बाजार अनिवार्य रूप से बंद करना होगा। यह आदेश भी 17 मार्च की रात से लागू हो गया है।