किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने निकिता को 3 सप्ताह की ट्रांजिट बेल दी है। इसका मतलब है कि अब 3 सप्ताह तक दिल्ली पुलिस निकिता जैकब को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि अगर जैकब की गिरफ्तारी होती भी है तो उन्हें 25 हजार के बॉन्ड पर जमानत मिल सकती है।
निकिता जैकब के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा गैर-जमानती वॉरंट जारी किया था। जस्टिस पीडी नाइक की बैंच ने आज यानी बुधवार को ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली में ही एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं पुलिस ने निकिता जैकब के मोबाइल-लैपटॉप जब्त कर लिया है।
निकिता जैकब के वकीलों ने अदालत में कहा कि निकिता पुलिस के साथ जांच में सहयोग देने को तैयार है। वो पुलिस द्वारा जारी किए गए गैर जमानती वॉरंट के खिलाफ अपील कर कर रही है। दिल्ली कोर्ट में पेश होने से पहले उसे सबूत इकट्ठा करने के लिए समय की जरूरत है, इसलिए गैरजमानती वॉरंट के खिलाफ अपील की गई है।