दिल्ली के एक अदालत ने गुरुवार को मालवीय नगर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2016 में एम्स के कर्मचारियों से मारपीट करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पंहुचाने के मामले में 2 साल की कैद की सजा पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने दायर अपनी अपील के परिणाम को लंबित करते हुए अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब भी मांगा है.
कोर्ट के सजा निलंबित करने के फैसले ने विधायक सोमनाथ भारती को बड़ी राहत दी है. सोमनाथ फिलहाल मालवीय नगर से विधायक बने रहेंगे. दरअसल पिछले दिनों सोमनाथ को इसी मामले में दो साल की सजा सुनाई गई थी. वहीं जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत, एक विधायक को कम से कम दो साल के लिए जेल की सजा होने के कारण अयोग्य ठहराया जाता है. सोमनाथ को सजा होने के कारण विधायक का औदा छोड़ना पड़ता और मालवीय नगर सीट खाली हो जाती, लेकिन अब अदालत द्वारा सजा निलंबित कर दिए जाने के बाद सोमनाथ भारती फिर मालवीय नगर के विधायक बन गए हैं.
वहीं स्पेशल जज विकास ढुल ने सोमनाथ भारती द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि इस अपील को निपटारे में समय लगेगा ऐसे में वे सजा पर रोक लगाते है. कोर्ट ने सजा पर रोक के साथ ही 20 हजार के व्यक्तिगत मुचलके व इतनी ही राशि की एक जमानती पेश करने पर जमानत प्रदान कर दी.