कोरोना काल में नए साल के जश्न को देखते हुए यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। योगी सरकार ने नए साल पर कार्यक्रम में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी है। नए साल पर कार्यक्रम के लिए पुलिस-प्रशासन से भी इसकी इजाजत लेनी होगी। कार्यक्रम की मंजूरी मिलने के बाद कोविड नियमों का पालन भी करना होगा। खुली जगह पर आयोजन होने की स्थिति में क्षमता के 40 प्रतिशत लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। आयोजनकर्ता को कार्यक्रम में कोरोना से बचाव के लिए सभी इंतजाम करने होंगे। कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर आयोजनकर्ता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम की इजाजत के लिए जिला प्रशासन को आवेदन पत्र लिखना होगा। इसमें आयोजनकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी बतानी होगी। ये जानकारी देने के बाद ही जिला प्रशासन से कार्यक्रम की मंजूरी मिल सकती है। आयोजन स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। हॉल या कमरे जैसी बंद जगहों पर क्षमता के 50 फीसदी लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। एक समय पर 100 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है।

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