केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में पिछले करीब दो महीनों से किसान आंदोलन कर रहे है. 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा की जांच के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह इस मामले में कोई भी दखल नहीं देगा. चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा है कि सरकार मामले को देख रही है और कानून अपना काम करेगा.
मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान देखा है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. कानून अपना काम करेगा, इसलिए हम दखल नहीं देना चाहते. इस मामले में आप सरकार को ज्ञापन दें.”
बता दें कि हिंसा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सामने पांच याचिकाएं लगी थीं. किसी में इसे देश विरोधी तत्वों की साज़िश बताया गया है, किसी में सरकार और पुलिस की लापरवाही. कुछ याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग के गठन की मांग की गई. कुछ याचिकाओं में कहा गया है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय साज़िश की आशंका के मद्देनजर जांच एनआईए को सौंपी जानी चाहिए.