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उत्तरप्रदेश के गाज़ियाबाद में नकद खरीदी गई कार के पंजीकरण प्रपत्र (आरसी) पर बैंक ऋण लिखने पर कार के मालिक ने RTO के खिलाफ केस कर दिया। और न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग ने संभागीय परिवहन अधिकारी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि 60 दिन के अंदर जमा करने का आदेश दिया है। न्यायालय के अध्यक्ष/ न्यायाधीश प्रवीण कुमार जैन ने यह भी आदेश दिया है कि आदेश के तीस दिन के अंदर ही परिवादी के वाहन की आरसी से एचडीएफसी बैंक हटाकर संशोधित आरसी जारी की जाए।